Uttarakhand Becomes First State to approve Uniform Civil Code Bill

समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य

समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना

Uttarakhand Uniform Civil Code (UCC): समान नागरिक संहिता (यूसीसी): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाददाताओं से कहा, “आज का दिन उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हमने एक विधेयक पारित किया है जिसकी देश भर के लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे।”

भाजपा शासित उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) (Uniform Civil Code) विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है, एक ऐसा कदम जो अन्य भाजपा शासित राज्यों को भी इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। 

यूसीसी कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करता है जो सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, और यह विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने सहित अन्य व्यक्तिगत मामलों से निपटने में धर्म पर आधारित नहीं है।

“आज का दिन उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हमने एक ऐसा विधेयक पारित किया है जिसकी देश भर के लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे और उत्तराखंड इसे पारित करने वाला पहला राज्य है। मैं सभी विधायकों और उत्तराखंड के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं।” हमें सत्ता में आने और अंततः विधेयक पारित करने का मौका दिया, “उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा।

श्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके मजबूत समर्थन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद दिया।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाददाताओं से कहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी के फायदे के लिए है, खासकर महिलाओं के लिए।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह विधेयक किसी के खिलाफ पारित नहीं किया गया है। यह विवाह, भरण-पोषण, विरासत और तलाक जैसे मामलों पर बिना किसी भेदभाव के सभी को समानता का अधिकार देगा.. यह मुख्य रूप से महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को दूर करेगा।”

आज सदन में बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने मांग की थी कि इसे पहले विधानसभा की प्रवर समिति के पास भेजा जाए.

एक बार विधेयक को राज्यपाल की सहमति मिल गई, तो उत्तराखंड आजादी के बाद सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत पर एक समान कानून बनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा।

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